Jolly LLB 3 पर रोक की मांग को हाई कोर्ट ने किया खारिज, कहा-हमारा मजाक उड़ता रहता है, फर्क नहीं पड़ता

Jolly LLB 3 Bombay High Court
मुंबई: Jolly LLB 3 Bombay High Court: अक्षय कुमार और अरशद वारसी की कोर्टरूम ड्रामा 'जॉली एलएलबी 3' अपने टीजर रिलीज के बाद से कानूनी पचड़े में फंसती दिखी. टीजर रिलीज के बाद इस पर जजों और वकीलों का मजाक उड़ाने का आरोप लगाया गया. इस मामले पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार, 17 सितंबर को सुनवाई की. बॉम्बे हाईकोर्ट ने अक्षय कुमार-अरशद वारसी की कोर्टरूम ड्रामा की रिलीज पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी.
अक्षय कुमार और अरशद वारसी की कोर्टरूम ड्रामा 'जॉली एलएलबी 3' के खिलाफ एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें न्यायाधीशों और वकीलों का मजाक उड़ाने का आरोप लगाया गया था. मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा, 'आप हमारी चिंता मत कीजिए'.
एसोसिएशन फॉर एडिंग जस्टिस ने अधिवक्ता चंद्रकांत गायकवाड़ के माध्यम से दायर याचिका में फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने और 'भाई वकील है' गाने को हटाने की मांग की गई थी, जिसके बारे में दावा किया गया था कि यह कानूनी पेशे के लिए अपमानजनक है.
याचिकाकर्ता के वकील दीपेश सिरोया ने कहा कि फिल्म और गीत में न केवल वकीलों का बल्कि न्यायाधीशों का भी मजाक उड़ाया गया है, क्योंकि एक सीन में न्यायाधीशों को 'मामू' कहा गया है, जो न्यायपालिका के लिए अपमानजनक और अपमानजनक शब्द है।
मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम अंखड की पीठ ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें इसकी कोई चिंता नहीं है. याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा, 'हम पहले दिन से ही उपहास का शिकार हो रहे हैं. हमारी चिंता मत कीजिए'.
फिल्म मेकर्स ने पीठ को बताया कि फिल्म के खिलाफ इसी तरह की एक याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर की गई थी, जिसे खारिज कर दिया गया था. बता दें, फिल्म 19 सितंबर को रिलीज होने वाली है.